सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं के कुछ पेपर स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों पर परीक्षा तय नहीं की है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाएं 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलने वाली हैं।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षाओं के कुछ पेपर स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने चुनाव की तारीखों पर परीक्षा तय नहीं की है।
इसमें कहा गया है कि परीक्षा की तारीख में बदलाव करने से परीक्षा के संचालन के लिए पहले से मौजूद व्यापक व्यवस्थाएं बाधित होंगी और इसके परिणामस्वरूप “कुछ छात्रों के साथ गंभीर अन्याय” हो सकता है। जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षाओं का शेड्यूल “नीतिगत निर्णय” से संबंधित है।